PM Kisan Tractor Yojana 2025: हमारे देश में किसान उद्यमियों के लिए कई प्रकार की रियायती योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री रियायती योजना की शुरुआत हो चुकी है।
जैसा कि आप सभी किसानों को पता होगा कि बेहतर कृषि के लिए अभिषेक का महत्वपूर्ण योगदान है और आज के समय में कृषि अच्छा हो सकता है जब किसानों के पास अच्छे संसाधन होंगे और इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान हित योजना की शुरुआत की गई है ताकि किसानों को कम दाम में प्रवेश मिल सके।

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस लेख में हम आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की सीमा, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना क्या है?
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना भारत सरकार की एक सब्सिडी योजना है, जिसमें किसानों के लिए 20% से 50% तक की छूट (सब्सिडी) प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है, और यह सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ग्राहक के खाते में दिया जाता है।
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Pt Kisan Tractor Scheme Subsidy
पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ प्राप्त होने से कृषि में आय बढ़ाने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। इस योजना के माध्यम से ऐसे किसानों को लाभ मिलेगा जो ट्रैक्टर लेने में आर्थिक रूप से असमर्थ है। इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा राज्य की छोटे एवं सीमांत किसानों को सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी जो डायरेक्ट लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में प्राप्त होगी।
योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आप सभी किसानों की योजना का ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पूरा करना होता है और इसके लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है जिसको पूरा करने के बाद ही आप आवेदन पूरा कर सकेंगे और आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज भी होना जरूरी है जिसकी जानकारी आर्टिकल में आगे मौजूद है इसलिए आर्टिकल ध्यान पूर्वक पढ़ें।
Objective of PM Kisan Tractor Yojana
सरकार के प्रधान मंत्री द्वारा अनुदानित रियायती योजना शुरू करने का उद्देश्य देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि किसान अपनी कृषि को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें और अपनी आय में समान वृद्धि कर सकें। सरकार का लक्ष्य किसानों को विशेष रियायती योजना के तहत किसान किसानों को 50% तक की छूट उपलब्ध है।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत कितनी राशि?
इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी का प्रतिशत राज्य के किसानों और किसानों की श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य) के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
- सामान्य किसानों के लिए: 20% – 30% छूट
- एससी/एसटी/ओबीसी किसानों के लिए: 30% – 50% तक की छूट
- महिला किसानों के लिए: कुछ राज्यों में महिलाओं को विशेष छूट भी दी जाती है।
योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विभाग का संगठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए अधिक जानकारी के लिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए पात्रता
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा:
✅ भारत का नागरिक होना चाहिए।
✅ किसान के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
✅ अध्ययन से पहले किसी अन्य कृषि यंत्रीकृत योजना का लाभ न लें।
✅ आचार्य की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
✅ साइमेटर्स की खरीद विशेष रूप से प्राइवेट पार्टनर्स से ही की जाएगी।
✅ योजना के लिए सबसे पहले किसानों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
✅ किसान के पास कृषि के लिए स्वयं की भूमि आवश्यक है।
✅ सभी किसान प्रशिक्षकों के पास स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है।
✅ आवेदन करने वाले किसान की वार्षिक आय 150000 रुपये से कम होनी चाहिए।
✅ योजना का सबसे पहले लाभ ले लीजिए किसान पात्र नहीं मानेंगे।
✅ इस योजना के तहत किसानों को एक ट्रैकर के लिए ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना के तहत माइटीमेकर का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
ऑनलाइनआवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर:
- अपने राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर।
- आवेदन करें:
- अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो आपको नए किसान के रूप में नामांकन करना होगा।
- अपना आधार नंबर, और बैंक विवरण मोबाइल फिल।
- आवेदन प्रपत्र दाखिल:
- स्वीकृत जानकारी दर्ज करें, जैसे कि भूमि का विवरण, आभूषण मॉडल, और अन्य आवश्यक दस्तावेज।
- किसान पंजीकरण योजना आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए आवश्यक दस्तावेज आवश्यक हैं जिन्हें निम्नलिखित है:-
- भूमि दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस (लागू पर) आदि।
- फॉर्म सबमिट करें और ट्रैक करें:
-आवेदन सबमिट करने के बाद, आप अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल पर लॉग इन करके चेक कर सकते हैं।
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ऑफ़लाइनआवेदन प्रक्रिया
यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप अपने स्वामित्व वाले सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का फॉर्म भर सकते हैं।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें
✔ योजना का लाभ सिर्फ एक बार इसे लिया जा सकता है।
✔ साइमेलिटर की खरीद पर दी जाने वाली सीमिट सीधे ग्राहक के बैंक में जमा की जाती है।
✔ सब्सिडी की राशि राज्य सरकार तय करती है, इसलिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है।
✔ यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी में है।
निष्कर्ष
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उन्हें हिस्सेदारी में आर्थिक मदद प्रदान करती है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्दी से आवेदन करें और जरूरी दस्तावेज तैयार करें।
अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए जाएं।
FAQs
❓ पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत शर्तें क्या हैं?
✅ इस योजना के तहत 20% से 50% तक की छूट दी जाती है, जो किसान की श्रेणी और राज्य सरकार के मानक पर स्वीकृत है।
❓ क्या इस योजना का लाभ सभी किसान उठा सकते हैं?
✅ हां, लेकिन किसान के पास कृषि भूमि होनी चाहिए और वह पहले किसी अन्य कृषि रियायती योजना का लाभ न ले सके।
❓ पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
✅ किसान राज्य सरकार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
❓ क्या महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है?
✅हां, कई राज्यों में महिला किसानों को विशेष छूट भी दी जाती है।
❓ पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
✅ यह योजना सालभर खुली रहती है, लेकिन राज्य सरकार समय-समय पर आवेदन की तारीख घोषित कर सकती है।