Aquaculture Insurance Scheme 2025: भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY) के तहत जलीय कृषि इंश्योरेंस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य मछुआरों और जलीय कृषि (Aquaculture) में लगे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों से होने वाले नुकसान के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना का शुभारंभ
- Aquaculture Insurance Scheme 2025 योजना का उद्घाटन एक विशेष कार्यक्रम में किया गया, जिसे “व्यास एप्लीकेशन“ के नाम से जाना जाता है।
- इसी मंच से जलीय कृषि इंश्योरेंस योजना का शुभारंभ हुआ, जिसे देश में पहली बार इस रूप में लागू किया गया है।

उद्देश्य
- मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, चक्रवात, प्रदूषण) और रोगों से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु वित्तीय सहायता देना।
- जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और जोखिमों को कम करना।
बीमा के प्रकार
बीमा प्रकार | कवरेज विवरण |
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बुनियादी बीमा | केवल प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान |
व्यापक बीमा | प्राकृतिक आपदाओं और रोगों दोनों से होने वाला नुकसान |
- Aquaculture Insurance Scheme 2025 बीमा कवर केवल एक फसल चक्र के लिए मान्य होता है।
- लाभार्थी इन दो प्रकार के बीमा में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
Aquaculture Insurance Scheme 2025 के मुख्य बिंदु:
1. बीमा उत्पाद के प्रकार:
- मूल बीमा (Basic Insurance): यह योजना गैर-रोकथाम योग्य खतरों जैसे अत्यधिक गर्मी, प्रदूषण, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, दंगे, विषाक्तता, थर्ड पार्टी के दुर्भावनापूर्ण कार्य, और फार्म संरचना की क्षति के कारण होने वाले नुकसान को कवर करती है।
- व्यापक बीमा (Comprehensive Insurance): यह योजना मूल बीमा के अंतर्गत आने वाले खतरों के साथ-साथ बीमारियों और अन्य अतिरिक्त जोखिमों को भी कवर करती है।
2. प्रीमियम पर प्रोत्साहन:
- सरकार द्वारा किसानों को भुगतान किए गए प्रीमियम पर 40% की दर से एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- यह प्रोत्साहन अधिकतम ₹25,000 प्रति हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र (WSA) के लिए ₹1 लाख तक सीमित है।
- गहन प्रणालियों जैसे फार्म, केज कल्चर, RAS, बायो-फ्लोक और रेसवे आदि के लिए प्रति किसान को 1800 घन मीटर के लिए ₹1 लाख तक की सीमा के साथ यह प्रोत्साहन उपलब्ध है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला लाभार्थियों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

बीमा प्रीमियम और सरकारी प्रोत्साहन
- सरकार बीमा प्रीमियम पर 40% तक की सब्सिडी देती है।
- यह सब्सिडी अधिकतम ₹25,000 प्रति हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए ₹1 लाख तक दी जाती है।
- गहन जलीय प्रणालियों (RAS, बायो-फ्लोक, केज कल्चर आदि) के लिए भी ₹1 लाख तक की सहायता दी जाती है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन दिया जाता है।
लाभार्थी पात्रता
- 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी पंजीकृत मछुआरे और जलकृषक।
- योजना के तहत पात्रता प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के मापदंडों के अनुसार तय की जाती है।
बीमा राशि
- Aquaculture Insurance Scheme 2025: मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में पात्र लाभार्थियों को ₹5 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन PMMSY पोर्टल या संबंधित राज्य मत्स्य विभागों के माध्यम से किया जा सकता है।
- पंजीकृत मछुआरे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अतिरिक्त जानकारी
यह योजना जलीय कृषि किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें जोखिमों से निपटने में सहायता करती है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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निष्कर्ष
Aquaculture Insurance Scheme 2025 मछुआरों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगी। यह योजना न केवल सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि देश में नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) को भी मज़बूती देती है।
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